रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया तो पैनल्टी होगी दोगुनी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 11, 2017

पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 33 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं।

प्रश्न-1. डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई शुल्क भी देना पड़ता है?

 

उत्तर- डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आप electronic signature किसी फार्म या दस्तावेज पर कर सकते हैं। आजकल कई सरकारी एजेंसियों के दस्तावेज और आयकर रिटर्न में डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होता है। डिजिटल सिग्नेचर को Emudhra, MTNL आदि एजेंसियों से लिया जा सकता है। इसका शुल्क भी देना पड़ता है।


प्रश्न-2. निजी बैंकों की ओर से जो शुल्कों में वृद्धि की गयी है क्या वह लॉकरों पर भी लागू होगी?

 

उत्तर- निजी बैंकों की ओर से जो शुल्कों में वृद्धि की गयी है वह लॉकरों पर लागू नहीं होगी।

 

प्रश्न-3. मेरे रिश्तेदार जोकि विदेश में रहते हैं वह अपने कामों के लिए मेरे अकाउंट में पैसे भेजते हैं क्या मुझे इस पर टैक्स देना पड़ सकता है?

 

उत्तर- इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा बशर्ते आप अपने पास वह सारे दस्तावेज रखें जिससे आप यह साबित कर सकें कि आपने भुगतान किसी दूसरे के लिए किया है।

 

प्रश्न-4. 26AS टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में यदि कोई एंट्री नहीं मिल रही हो तो आयकर विभाग को संपर्क करें या फिर उस व्यक्ति को शिकायत करनी चाहिए जिसने टीडीएस काटा था?

 

उत्तर- जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटा था आपको इस संबंध में उसी व्यक्ति से शिकायत करनी होगी।

 

प्रश्न-5. फॉर्म 12BB किसलिए होता है? क्या यह सभी कर्मचारियों को भर कर देना अनिवार्य है?

 

उत्तर- फॉर्म 12BB यह कर्मचारी को नियोक्ता को देना पड़ता है। इसमें आपको अपने HRA, LTC, सेक्शन 80 C के तहत बचत खाते के ब्याज और आपके द्वारा किये गये निवेश का ब्यौरा देना होता है। इसमें 80 E व 80 G के तहत मिलने वाले छूटों का ब्यौरा देना होता है। हां, यह फॉर्म सभी को देना होता है।

 

प्रश्न-6. क्या गाड़ी के इंश्योरेंस प्रीमियम को भी आयकर छूट में शामिल किया जाता है?

 

उत्तर- हां, आपकी आय व्यवसाय से होगी तो आपको प्रीमियम की छूट मिल सकती है।


प्रश्न-7. कृषि आय के तहत कितनी वार्षिक आय पर टैक्स नहीं लगता है?

 

उत्तर- कृषि आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है।

 

प्रश्न-8. क्या आगामी वित्तीय वर्ष से आयकर रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करने पर पैनल्टी बढ़ायी गयी है?

 

उत्तर- हां, पैनल्टी बढ़ायी गयी है। आप समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते है तो पैनल्टी 5000 रुपये 31 दिसम्बर तक और उसके बाद आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो पैनल्टी की सीमा दुगुनी बढ़कर 10000 रुपये हो जाती है।

 

प्रश्न-9. मेरा इस वर्ष पता बदल गया है क्या मैं आयकर रिटर्न दाखिल करते समय नया पता ऑनलाइन ही अपडेट कर सकता हूँ या फिर मुझे इसके लिए कोई पत्र आदि भेजना होगा?

 

उत्तर- आप अपना पता आयकर विभाग के वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं और उससे संबंधित कागजात भी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। 

 

प्रश्न-10. घर का पजेशन मिलने के बाद होम लोन पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आयकर छूट एक साथ ही ली जा सकती है या फिर यह किश्तों में मिलती है?

 

उत्तर- आयकर छूट आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। इस संदर्भ में ब्याज (pre construction time) से संबंधित 5 किस्तों में हर साल ले सकते हैं। यह अवधि जिस साल आपका construction पूर्ण हुआ है उस साल से शुरू मानी जायेगी।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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