इजराइल को हथियारों का निर्यात रोकने का निर्देश केन्द्र को देने संबंधी याचिका न्यायालय में दाखिल

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 04, 2024

उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल कर केन्द्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह इजराइल को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों के लाइसेंस रद्द करे और नए लाइसेंस नहीं दे।

वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर जनहित याचिका में रक्षा मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है और कहा गया है कि, ‘‘भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों से बंधा हुआ है, जो भारत को युद्ध अपराधों के दोषी देशों को सैन्य हथियार नहीं देने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि किसी भी निर्यात का उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के गंभीर उल्लंघन के लिए किया जा सकता हैं।’’

यह जनहित याचिका 11 लोगों ने दायर की है जिसमें नोएडा निवासी अशोक कुमार शर्मा भी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सहित कंपनियों द्वारा इजराइल को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत के दायित्वों का उल्लंघन है।

गाजा पर इजराइल के हमले में हजारों फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं। इससे पहले हमास के बंदूकधारियों ने सात अक्टूबर 2023 की सुबह गाजा की सीमा पार करके इजराइल में धावा बोला और लगभग 1,200 लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने इजराइल के कई लोगों को बंधक भी बना लिया था।

प्रमुख खबरें

रूस का भारत को तेल की गारंटी: पश्चिमी दबाव बेअसर, पुतिन ने किया अहम वादा

23rd India-Russia Summit में मोदी–पुतिन की बड़ी घोषणाएँ, Vision 2030 पर हस्ताक्षर

RBI की मौद्रिक नीति के फैसले के बाद रुपया 16 पैसे टूटकर 90.05 प्रति डॉलर पर

Mizoram के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ : मुर्मू