मानहानि मामले में HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, 27 सितंबर को होगी सुनवाई

By अभिनय आकाश | Sep 26, 2024

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने मानहानि के एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला केजरीवाल द्वारा अग्रवाल समुदाय को मतदाता सूची से बाहर करने के संबंध में की गई टिप्पणी से उपजा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ भाजपा नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा कि भाजपा के खिलाफ आप द्वारा लगाए गए आरोप मानहानिकारक हैं और इनका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए सैफरन पार्टी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है।

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इस फैसले के बाद, हाई कोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी और पार्टी के अन्य सदस्यों को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। इस फैसले के जवाब में, उन्होंने अब मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया है, जो शुक्रवार, 27 सितंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाला है। विवाद तब शुरू हुआ जब वोटिंग लिस्ट और अग्रवाल समुदाय के बारे में केजरीवाल की टिप्पणियों ने आक्रोश पैदा किया, जिसके कारण मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों ने इस स्थिति को पुष्ट किया कि टिप्पणियों का उद्देश्य भाजपा को बदनाम करना था।

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यह मामला दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में आप और भाजपा के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है, क्योंकि दोनों दल आगामी चुनावों से पहले वाकयुद्ध में लगे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के परिणाम का दोनों नेताओं और उनकी पार्टी की आगे की राजनीतिक रणनीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

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