By अभिनय आकाश | Oct 15, 2026
केरल उच्च न्यायालय ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीणा टी और उनके पति पी.ए. मोहम्मद रियास की उन अर्जियों को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने CMRL रिश्वत मामले में अपने खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने की अनुमति मांगी थी। भाजपा और कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं, CPI(M) ने दावा किया है कि यह मामला झूठा और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। पार्टी का कहना है कि यह भाजपा और UDF की एक सोची-समझी चाल है, जिसका मकसद उनके नेताओं और वामपंथी दल को निशाना बनाना है। राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सरकार के लिए कोई झटका नहीं है, क्योंकि सरकार ने कानून के अनुसार काम किया है और इसमें कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं था।
CPI(M) के राज्य सचिव एम. वी. गोविंदन ने कहा कि पार्टी फैसले की समीक्षा करने के बाद इस मामले से राजनीतिक और कानूनी तौर पर निपटेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को एकल न्यायाधीश (सिंगल जज) के आदेश को तुरंत लागू करने के बजाय उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी।