By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 19, 2021
नयी दिल्ली। मोबाइल एवं वेब पुश नोटिफिकेशन जैसी सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी वन सिग्नल इंक ने बिना कारण बताये या पक्ष रखने का मौका दिये बिना आईपी एड्रेस ब्लॉक किये जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जो सोमवार को सुनवाई के लिये सामने आई। हालांकि, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मामले को 11 फरवरी की सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया। केंद्र सरकार के वकील ने कंपनी की याचिका पर कहा कि वह इसमें कंपनी द्वारा उठाये गये मुद्दों पर निर्देश मांगेंगे।