Gyanvapi Mosque Case: गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग वाली याचिका ली गई वापस, हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

By अभिनय आकाश | Aug 08, 2023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका (पीआईएल) को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका जितेंद्र सिंह बिसेन, राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी। ये वहीं राखी सिंह थीं, जिन्होंने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की इजाजत दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह जनहित याचिका चल रहे एएसआई सर्वे को प्रभावित किए बिना प्लॉट 9 को सील करने के लिए दायर की गई है ताकि हिंदू तीर्थस्थल को कोई नुकसान न हो। जस्टिस ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? वकील ने कहा कि जो भी हिंदू प्रतीक हैं, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। जज ने पूछा कि आप एएसआई का काम रोकना चाहते हैं? 

प्रमुख खबरें

GenZ प्रोटेस्ट पर सवाल टाल गए Shishir Khanal, बोले- मेरा Focus सिर्फ India-Nepal संबंधों पर

Malayalam Cinema को लगा बड़ा झटका, दिग्गज Actor Salim Kumar का 56 साल की उम्र में निधन

UN अवॉर्ड से Major Abhilasha Barak ने बढ़ाया देश का मान, PM Modi बोले- ये नारी शक्ति की प्रेरणा हैं

VIP काफिला छोड़ Metro में CM DK Shivakumar, LPG की बढ़ती कीमतों पर दिया बड़ा बयान