By अभिनय आकाश | Oct 31, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में पटना मेडिकल कॉलेज (PMCH) के एक मेडिकल छात्र को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उसके खिलाफ दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि आरोपी अक्षय आदित्य नवंबर 2025 में इंस्टाग्राम पर पीड़िता से मिला था। आरोप है कि दिसंबर 2025 में उसने गाजियाबाद के वैशाली स्थित एक होटल में पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।
बेंच ने यह भी कहा कि 17.08.2026 के बाद से रिकॉर्ड पर जो नई सामग्री आई है। जैसे कि स्टेटस रिपोर्ट, CDR/लोकेशन और होटल के रिकॉर्ड, पुराना हैंडसेट न मिल पाना, इंस्टाग्राम पर हुई बातचीत का डिलीट होना, और खुद आवेदक के बयानों में विरोधाभास—ये सभी बातें परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती हैं। कोर्ट ने कहा, "परिणामस्वरूप, इन कार्यवाही के दौरान 17.08.2026 को याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम सुरक्षा अब समाप्त की जाती है।" शिकायतकर्ता ने बताया कि आवेदक, जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सर्जरी में मास्टर्स (पोस्ट-ग्रेजुएट) कर रहा है, ने नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में इंस्टाग्राम के जरिए उससे संपर्क किया और बार-बार उससे शादी करने का वादा किया। शिकायत में विशेष रूप से 21.12.2025 को गाजियाबाद के वैशाली स्थित एक होटल की घटना का जिक्र है (जहां आवेदक के ठहरने के लिए शिकायतकर्ता ने ही कमरा बुक किया था)। उस समय उसने शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि वह सच में उससे शादी करना चाहता है और यह शादी दोनों परिवारों की सहमति से होगी।