PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में अनोखी FIR दर्ज, 150 अज्ञात लोगों पर लगाई गई IPC की धारा 283

By अनुराग गुप्ता | Jan 08, 2022

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में पंजाब पुलिस ने 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पंजाब के कुलगढ़ी थाने में आईपीसी की धारा 283 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस धारा में 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आपको बता दें कि पंजाब दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी का सड़क मार्ग बुधवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर दिया था। जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी का काफिल 15 से 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर में खड़ा रहा। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस आमने-सामने है। 

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अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले में पंजाब के फिरोजपुर जिले के कुलगढ़ी पुलिस थाने में 6 जनवरी को 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 283 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस धारा में 200 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और पुलिस थाने से ही जमानत मिल जाती है, इसके लिए किसी को भी अदालत नहीं जाना पड़ता। इस एफआईआर में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का जिक्र नहीं किया गया है और न ही किसी के नाम का उल्लेख है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिल बुधवार को 15 से 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर में खड़ा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वापस लौटने का निर्णय लिया और बठ़िया लौट लाए। यहां से प्रधानमंत्री मोदी का विमान उड़कर सीधे दिल्ली पहुंचा और पंजाब में बिना कार्यक्रम को संबोधित किए हुए वापस लौटना पड़ा।

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पंजाब सरकार ने केंद्र को सौंपी रिपोर्ट

सुरक्षा चूक की जांच कर रहा केंद्र सरकार का एक दल शुक्रवार को फिरोजपुर पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। इतना ही नहीं केंद्रीय दल ने फिरोजपुर के पास प्याराना फ्लाईओवर का दौरा भी किया। वहीं, प्रदेश सरकार ने केंद्र को एक रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें बताया गया है कि इस घटना के सिलसिले में एक एफआईआर दर्ज की गई है।

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