देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाने के लिए हो सकेगा POP का इस्तेमाल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वापस लिया रोक वाला फैसला

By अभिनय आकाश | Jun 09, 2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को जनवरी में दिए अपने उस आदेश को वापस ले लिया, जिसके तहत उसने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी गणपति की मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने अधिवक्ता अभिनंदन वैज्ञानिक के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा दायर हलफनामे पर गौर किया।

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पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ पीओपी की मूर्तियाँ बनाने वाले कारीगरों के लिए भी खुला रहेगा। हालांकि, अदालत की अनुमति के बिना इन्हें प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित नहीं किया जाएगा। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और 30 जून को फिर से याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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महाराष्ट्र सरकार ने सीपीसीबी को पत्र लिखा, जिसके बाद इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई, जिसने कहा कि पीओपी मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि, उन्हें प्राकृतिक जल निकायों में विसर्जित नहीं किया जा सकता है। सीपीसीबी ने यह भी कहा कि पीओपी के संबंध में 2020 में उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देश वैधानिक प्रकृति के नहीं थे, केवल अनुशंसात्मक थे। इस सुनवाई के बाद पीठ ने कहा कि यह अपने ही अधिकार को कमजोर करने का एक क्लासिक मामला है। अदालत कह रही है कि आपके पास शक्ति है, आप मना कर रहे हैं। हालांकि, सीपीसीबी द्वारा ऐसा कहे जाने पर महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए समय मांगा।


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