By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 18, 2018
नयी दिल्ली। सार्वजनिक कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्प ने बकाया ऋण वसूल करने के लिए रत्तन इंडिया पावर के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में अपील की है। रत्तन इंडिया पावर को पहले इंडियाबुल्स पावर नाम से जाना जाता था। एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
पीठ ने बिजली कंपनियों के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण यह निर्णय लिया। पावर फाइनेंस कॉर्प ने एक अन्य कंपनी रत्तन इंडिया नासिक पावर के खिलाफ भी दिवाला शोधन याचिका दायर की है। रत्तन इंडिया ऋणदाताओं का 20 हजार करोड़ रुपये लौटाने में असफल रही है।