By अभिनय आकाश | Aug 02, 2025
पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास और 11 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था। बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने 18 जुलाई को बलात्कार मामले की सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया।
इससे पहले पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने शनिवार को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। पूर्व सांसद ने कहा कि उनकी एकमात्र गलती राजनीति में तेज़ी से आगे बढ़ना था, क्योंकि उन्होंने अदालत से कम सज़ा की मांग की थी। रेवन्ना कथित तौर पर अदालत के समक्ष रो पड़े, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि जिन महिलाओं ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, उन्हें अभियोजन पक्ष ने जानबूझकर आगे लाया था और उन्होंने ऐसा करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी।