Broadcasting Sector में 'Ease of Doing Business' की तैयारी, TV-DTH के लिए आएंगे नए नियम

By अभिनय आकाश | Jun 12, 2026

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने शुक्रवार को टेलीविज़न चैनलों, रेडियो स्टेशनों, DTH ऑपरेटरों और अन्य ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं को एक ही रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क के तहत लाने के लिए नियमों का ड्राफ़्ट जारी किया। टेलीकम्युनिकेशन (टेलीविज़न, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियम, 2026 का ड्राफ्ट, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 के तहत कई तरह की गाइडलाइंस और परमिशन की जगह एक ही नियम-पुस्तिका (unified rulebook) लाना चाहता है। मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित नियम टेलीविज़न चैनलों, DTH सेवाओं, हेडएंड-इन-द-स्काई (HITS) ऑपरेटरों, प्राइवेट FM रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और IPTV सेवाओं से जुड़े छह मौजूदा पॉलिसी फ्रेमवर्क को मिलाकर नियमों का एक ही सेट बनाना चाहते हैं।

इसे भी पढ़ें: Mahua Moitra का TMC बागियों को कड़ा संदेश: इस्तीफा दो और BJP के टिकट पर चुनाव लड़ो

ड्राफ्ट नियमों में निजी ब्रॉडकास्टर्स के लिए जनहित से जुड़े प्रोग्राम दिखाने की पुरानी शर्त को भी बरकरार रखा गया है। टेलीविज़न चैनलों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर हर दिन कम से कम 30 मिनट का कंटेंट दिखाना होगा। यह नियम सबसे पहले 2022 की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग गाइडलाइंस के ज़रिए लागू किया गया था और बाद में जनवरी 2023 में MIB की एक एडवाइज़री के ज़रिए इसे अमल में लाया गया, जिसमें चैनलों को हर महीने इसके पालन की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था।

प्रमुख खबरें

Justin Greaves ने रचा इतिहास: Pakistan के खिलाफ लगातार 5 Maiden Overs में झटके 5 Wickets, तोड़ा World Record

श्रीलंका दौरे के लिए Team India घोषित, Washington Sundar बाहर तो Saransh Jain को मिली पहली बार जगह

Glasgow CWG: Gyaneshwari Yadav ने जीता Silver, वेटलिफ्टिंग में भारत का शानदार प्रदर्शन और पदकों की बढ़ी संख्या

कॉजपा ने न्यायालय के आदेश में सरकारी आश्वासनों की अनदेखी का दावा किया, फिर से आंदोलन की चेतावनी दी