By अभिनय आकाश | Apr 21, 2026
विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग ने पूरे पश्चिम बंगाल में दोपहिया वाहनों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बाइक रैलियों पर रोक लगा दी गई है, रात के समय आवाजाही सीमित कर दी गई है, और बाइक पर पीछे बैठकर चलने (पिलियन राइडिंग) को भी सीमित कर दिया गया है। ये पाबंदियां मंगलवार से मतदान से दो दिन पहले लागू हो गईं, और उन सभी 152 विधानसभा क्षेत्रों पर लागू होंगी, जहाँ 23 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है।
दिन में पीछे बैठकर सवारी की मनाही: दिन के समय, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच, पीछे बैठकर सवारी करने पर रोक रहेगी। हालाँकि, मेडिकल इमरजेंसी, पारिवारिक समारोह, या स्कूल के बच्चों को छोड़ने और लाने जैसी ज़रूरी चीज़ों के लिए छूट रहेगी।
वोटिंग के दिन पीछे सिर्फ़ परिवार के लोग ही बैठ सकते हैं: वोटिंग के दिन, कुछ सीमित छूट दी गई है। परिवार के सदस्यों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच वोट डालने और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए पीछे बैठकर यात्रा करने की इजाज़त होगी।
कमीशन ने कहा कि इन पाबंदियों का मकसद "किसी भी तरह की धमकी और रुकावट" को रोकना और वोटरों के लिए एक शांत और अच्छा माहौल बनाना है। जो लोग छूट चाहते हैं, उन्हें अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन से पहले ही लिखित अनुमति लेनी होगी।