अयोग्य ठहराए गए विधायकों से संबंधी मूल रिकॉर्ड पेश करें, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया आदेश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 07, 2024

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कार्यालय से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी उद्धव ठाकरे समूह की याचिका से जुड़े मूल रिकॉर्ड बृहस्पतिवार को मंगवाने का निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को एक आदेश में जून, 2022 में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को ‘‘मूल राजनीतिक दल’’ घोषित किया था। उन्होंने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध संबंधी ठाकरे गुट की याचिका को भी खारिज कर दिया था। 

इसे भी पढ़ें: Parliament Security Breach Case : पुलिस ने जांच पूरी करने के लिए और समय का अनुरोध किया

उच्चतम न्यायालय ने उद्धव ठाकरे गुट की एक याचिका पर 22 जनवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे और कुछ अन्य विधायकों से जवाब मांगा था। ठाकरे गुट ने विधायक सुनील प्रभु के माध्यम से दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शिंदे ने ‘‘असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली’’ और ‘‘असंवैधानिक सरकार’’ का नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष ने कहा था कि जून 2022 में जब पार्टी विभाजित हुई तो शिंदे समूह को शिवसेना के कुल 54 विधायकों में से 37 का समर्थन प्राप्त था।

प्रमुख खबरें

Samrat Choudhary ने Bihar में महिला पुलिसकर्मियों को 4700 दोपहिया वाहन सौंपे

US Inflation: जुलाई में 3.7% पर अटकी महंगाई दर, Fed के Interest Rates बढ़ाने की संभावना ने बढ़ाई हलचल

Nepal Flood: CM Yogi ने महराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को दिए अलर्ट रहने के निर्देश

MMDR Act के खिलाफ Supreme Court जाएगी झारखंड सरकार, 14,000 करोड़ राजस्व नुकसान का दावा