By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 10, 2023
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर बुधवार को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’ को उसके पांच साल के संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से तीन दिन पहले भंग कर दिया। इसके साथ ही देश में आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निचले सदन को भंग करने के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि नेशनल असेंबली को संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भंग कर दिया गया है। शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश की थी।
संसद के निचले सदन का कार्यकाल समाप्त होने से तीन दिन पहले प्रधानमंत्री शहबाज की ओर से इसे भंग करने की सलाह राष्ट्रपति अल्वी को भेजी गई है। राष्ट्रपति अल्वी या तो नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए तुरंत अधिसूचना जारी कर सकते हैं या इसमें 48 घंटे की देरी कर सकते हैं। नेशनल असेंबली समय से पहले भंग होने की सूरत में पाकिस्तान निर्वाचन आयोग 90 दिनों के भीतर चुनाव कराएगा। यदि नेशनल असेंबली ने अपना संवैधानिक कार्यकाल पूरा कर लिया होता, तो चुनाव 60 दिनों के भीतर कराए जाते।