By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 24, 2021
नयी दिल्ली। आप सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) ने त्योहारों के आयोजन के लिए एकत्र होने व प्रदर्शन और सभी तरह की जनसभाओं पर प्रदेश में रोक लगा दी है। आप विधायक राघव चड्ढा और आतिशी मार्लेना ने अदालत में याचिका दायर कर गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के इस याचिका पर सुनावई के दौरान आप सरकार ने एक प्रतिवेदन दाखिल कर अदालत को यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि दिल्ली डीएमए या डीडीएमए ने 23 मार्च को जारी किए गए आदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार की जन सभाओं पर रोक लगा दी है। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के इस साल के सर्वाधिक 1,101 नए मामले सामने आए थे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों विधायकों से पूछा कि क्या वे अब भी प्रदर्शन के लिए अनुमति ना मिलने के खिलाफ दायर अपनी याचिका बरकरार रखना चाहेंगे क्योंकि अब ‘‘परिस्थितियां बदल गई हैं।’’ दोनों विधायकों के वकील ने कहा कि घटनाक्रम में कुछ बदलाव हुआ है, इसलिए वे नया हलफनामा दाखिल करना चाहेंगे। अदालत ने जब दिल्ली सरकार से शहर में जन सभाएं कराने को लेकर मौजूदा स्थिति के बारे में पूछा तो नारायण ने कहा कि डीडीएमए ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 23 मार्च को अपने आदेश में इस पर रोक लगा दी थी।