By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 23, 2021
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के रोकथाम और संक्रमितों के उपचार के दौरान संक्रमण से मरने वाले सभी सरकारी, निगमों और अन्य विभाग के कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा)के सदस्य मोहम्मद फहीम इरफान के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कोविड-19 की रोकथाम और उपचार के लिए काम करने वाले सभी कर्मचारियों, अर्द्ध-सरकारी, निगमों, स्वायत्त संस्थानों और संविदाकर्मियों के कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर, 2020 से अब तक 19 कर्मियों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।