पीड़ित महिलाओं और बच्चों को प्राप्त विशेष अधिकारों को लेकर जन-जागरण कार्यक्रम

By दिनेश शुक्ल | May 21, 2020

भोपाल। पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित इन कानूनी अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लैंगिक अपराधों से पीड़ित  महिलाओं को विशेष कानूनी अधिकार हैं। पीड़ित महिला की एफआईआर महिला अधिकारी को लिखनी होती है। एफआईआर पीड़ित के निवास या पीड़ित द्वारा बताए गए वैकल्पिक स्थान पर लिखे जाने का प्रावधान है।

गंभीर अपराधों मसलन यौन अपराधों में लिप्त 16 से 18 आयु वर्ष के बालकों के खिलाफ भी वयस्क व्यक्ति की तरह सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण करने का आदेश दिया जा सकता है। जेजे एक्ट-2015 के सेक्सन 15 व 18  में इस आशय का प्रावधान है। पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा द्वारा महिलाओं व बच्चों के कानूनी अधिकारों को लेकर जन जागरण के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पोक्सो एक्ट एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का बारीकी से पालन करने के संबंध में समय-समय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रमुख खबरें

Team India के मुख्य कोच पर Gary Kirsten का बड़ा बयान, कहा- Gautam Gambhir के नतीजे उनकी क्षमता का सबूत हैं

Galle Test: टीम इंडिया के सामने Playing 11 की पहेली, 3 स्पिनर या पेसर्स पर कोच Morne Morkel का बड़ा बयान

Tata Sons में बड़े बदलाव की आहट: Noel Tata के नेतृत्व में नए चेयरमैन की तलाश, Chandrasekaran ने छोड़ी कुर्सी

Oracle Job Cut: एआई में अरबों के निवेश के बीच ओरेकल में छंटनी की तैयारी, Double-Digit प्रतिशत तक कम होंगे कर्मचारी