दिल्ली में गाड़ी में तेल या गैस डलवाने के लिए जल्द वैध पीयूसी जरूरी होगा: दिल्ली सरकार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 29, 2022

नयी दिल्ली|  दिल्ली में गाड़ी में पेट्रोल-डीज़ल या सीएनजी गैस डलवाने के लिए जल्द ही वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जरूरी किया जाएगा। राज्य सरकार इस बाबत एक नीति मसौदा जारी करेगी और इस पर लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करेगी।

मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता ने कहा कि नीति दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। एक बयान में कहा गया है, “वाहन मालिकों को अपना वैध पीयूसीसी ईंधन (पेट्रोल) पंप ले जाना होगा। अगर पीयूसी वैध नहीं पाया जाता है, तो उन्हें इसे पंप पर पुनः जारी करवाना होगा।”

बयान में राय के हवाले से कहा गया है, “यह बहुत महत्वाकांक्षी नीति है। दिल्ली सहित उत्तर भारत गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करता है, खासकर सर्दियो में।”

उन्होंने कहा कि इस नीति के लागू होने के बाद पेट्रोल पंप पर वैध पीयूसी दिखाना जरूरी होगा। सरकार नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों पर भी काम कर रही है।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैध पीयूसी नहीं होने पर 10,000 रुपये का चालान या छह महीने की सज़ा या दोनों हो सकते हैं।

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