Pune की अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी मामले में जरांगे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 24, 2024

महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत ने 2013 के धोखाधड़ी के एक मामले में, मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के खिलाफ मंगलवार को गैर-जमानती वारंट जारी किया। उनके वकील ने यह जानकारी दी।

अदालत ने तब गैर जमानती वारंट रद्द कर दिया था, लेकिन उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। जरांगे के वकील हर्षद निंबालकर ने कहा, ‘‘मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आज सुनवाई होनी थी, लेकिन चूंकि जरांगे वर्तमान में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सके।’’

निंबालकर ने कहा, ‘‘हम उन्हें अदालत में पेश करेंगे और गैर जमानती वारंट रद्द करवाएंगे।’’ जरांगे और दो अन्य के खिलाफ 2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्रमुख खबरें

6 महीने के अंदर गिर जाएगी मोदी सरकार, CJP प्रोटेस्ट के बीच संजय राउत का दावा, बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होने वाली है

चेन्नई में Congress के छात्रों की गूंज अभियान के छठे चरण में शामिल होंगे Rahul Gandhi

Delhi में CJP प्रदर्शन पर बोले Shivraj Singh Chouhan, विदेशी ताकतों से मिलकर अराजकता फैला रहा विपक्ष

Johny Johny Yes Papa, ज्ञानेश कुमार...ममता ने शेयर किया ऐसा वीडियो, सुप्रिया सुले बोलीं-दीदी हमेशा की तरह कमाल