सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रही समाज कल्याण गतिविधियों के प्रोजैक्टों की लायसेंस फ़ीस की माफ

By विजयेन्दर शर्मा | Aug 12, 2021

चंडीगढ़,  पंजाब के लोक निर्माण मंत्री  विजय इंदर सिंगला ने आज कहा कि राज्य सरकार ने रजिस्टर्ड ग़ैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओज़.) या ग़ैर-लाभकारी संगठनों की तरफ से बेसहारा और विशेष ज़रूरतों वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए चलाईं जा रही समाज कल्याण गतिविधियों और प्रोजेक्टों की लाइसेंस फ़ीस माफ कर दी है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस सम्बन्धी नोटीफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और सभी योग्य लाभार्थियों को तुरंत प्रभाव के साथ इसका लाभ दिया जायेगा। श्री सिंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दूरअन्देशी नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार लगातार लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और राज्य के सर्वपक्षीय विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी।

इस सम्बन्धी और ज्यादा जानकारी देते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह लायसेंस फ़ीस प्रोजेक्टों या संस्थाओं को सड़कों तक पहुँच प्रदान करने के सम्बन्ध में चार्ज की जाती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों, शैक्षिक संस्थाओं, होटलों आदि समेत सभी संस्थाओं को राज्य मार्गों, मुख्य जिलों की सड़कों, अन्य ज़िला सड़कों या ग्रामीण सड़कों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए लायसेंस के लिए आवेदन करने की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि इस नोटीफिकेशन से पहले इन संस्थाओं को 5 सालों की मियाद के लिए 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक की लायसेंस फ़ीस जमा करवानी पड़ती थी।

 सिंगला ने कहा कि लोक निर्माण विभाग पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में सड़कों, इमारतों और पुलों के निर्माण, नवीनीकरण और संभाल के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दूरअन्देशी नेतृत्व अधीन लोक निर्माण विभाग ने नवीनतम निर्माण तकनीकों और सामग्री पेश करके राज्य सरकार के अन्य विभागों को तकनीकी नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की है, जिससे उच्च मापदंड हासिल किये जा सकें।

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