मासूमों की जान लेने वाला कोल्ड्रिफ कफ सिरप बैन, पंजाब सरकार ने लिया सख्त फैसला

By अंकित सिंह | Oct 07, 2025

पंजाब सरकार ने मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप के गंभीर दुष्प्रभावों के कारण 14 बच्चों की मौत की खबरों के बाद इसकी बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (औषधि शाखा) ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर कहा है कि यह कफ सिरप मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सरकारी विश्लेषक द्वारा घोषित मानक गुणवत्ता का नहीं है।

 

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आदेश में कहा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि उक्त उत्पाद का संबंध मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हाल ही में हुई बच्चों की मौतों से पाया गया है। उपर्युक्त उत्पाद को जनहित में तत्काल प्रभाव से पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के सहायक औषधि प्रशासन आयुक्त ने सभी औषधि निरीक्षकों को श्रीसन फार्मास्युटिकल, छिंदवाड़ा द्वारा निर्मित कफ सिरप के नमूने उत्तर प्रदेश के सरकारी और निजी दोनों संस्थानों से एकत्र करने के निर्देश जारी किए हैं।


इस आदेश में अगली सूचना तक सरकारी और निजी संस्थानों में कफ सिरप के आयात और निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पर ज़ोर दिया है। इस बीच, केरल सरकार ने बाल चिकित्सा कफ सिरप के प्रबंधन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। केरल स्वास्थ्य विभाग ने औषधि नियंत्रक से फार्मेसियों को एक नोटिस जारी करने को भी कहा है कि वे डॉक्टर के पर्चे के बिना बच्चों को बाल चिकित्सा दवाएं न बेचें।

 

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वीना जॉर्ज ने बताया कि राज्य औषधि नियंत्रक ने इस खास कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है और केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (केएमएससीएल) सरकारी अस्पतालों को यह सिरप उपलब्ध नहीं कराता। तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान और तेलंगाना ने एडवाइजरी जारी कर कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस बीच, कोल्ड्रिफ सिरप विवाद के बीच, मध्य प्रदेश राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दो और कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) का स्तर बढ़ा हुआ पाया है और दवा पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। औषधि नियंत्रक ने संबंधित कफ सिरप की बिक्री और जब्ती पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।

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