By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 14, 2018
नयी दिल्ली। दिल्ली में चलने वाले सभी ऑटो और कैब के लिये अगले महीने से ‘हिम्मत प्लस ऐप्प’ के अनुकूल क्यूआर कोड रखना अनिवार्य होगा। इससे यात्रियों को ड्राइवर के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी और इसे वे अपने परिवार से साझा भी कर सकेंगे। परिवहन विभाग ने कैब और ऑटो के लिये क्यूआर कोड को अनिवार्य परमिट शर्त बना दिया है।
यह फैसला पिछले महीने दिल्ली के राज्य परिवहन अधिकरण (एसटीए) की बोर्ड मीटिंग के दौरान किया गया था। बोर्ड ने यह फैसला किया था कि कोड को स्पष्ट और परमिट धारकों के वाहन में सुलभ तरीके से दिखाया जायेगा। अधिकारियों ने बताया, ‘मध्य जून से हिम्मत प्लस के अनुकूल क्यूआर कोड सभी ऑटो, टैक्सी एवं अन्य सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिये अनिवार्य कर दिया जायेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा।’
विभाग यातायात पुलिस के साथ मिलकर क्यूआर कोड के प्रारूप पर काम कर रहा है। विभाग इसके तहत पहले ही 3,000 ड्राइवरों का आंकड़ा जुटा चुका है। इस आपात ऐप्प की शुरूआत महिला यात्रियों की सुरक्षा के उपाय के तौर पर वर्ष 2017 में हुई थी। इस साल फरवरी में इस ऐप्प को अपग्रेड किया गया जो कैब और ऑटो में क्यूआर कोड स्कैन करने में सक्षम होगा।