Rahul Gandhi defamation case: भाजपा नेता से हुई जिरह, 10 जनवरी को अगली सुनवाई

By अंकित सिंह | Jan 02, 2025

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में गुरुवार को सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में सुनवाई हुई। एक वकील ने कहा कि जिरह सहित आगे की कार्यवाही 10 जनवरी को जारी रहेगी। यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में रायबरेली के कांग्रेस सांसद द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में है। गांधी के वकील, काशी प्रसाद शुक्ला ने कहा कि शिकायतकर्ता, विजय मिश्रा, जो एक स्थानीय भाजपा नेता हैं, जिन्होंने शिकायत दर्ज की थी, से जिरह की गई।

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नतीजतन, दिसंबर 2023 में एक वारंट जारी किया गया, जिससे गांधी को अदालत में पेश होने के लिए मजबूर होना पड़ा। फरवरी 2024 में, कांग्रेस नेता ने समन का पालन किया और विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25,000 रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत दे दी। इसके बाद, अदालत ने उन्हें अपना बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, जो कई बार स्थगन के बाद अंततः 26 जुलाई, 2024 को पूरा हुआ। अपने बयान में, गांधी ने खुद को निर्दोष बताया और दावा किया कि यह मामला उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया। हालाँकि शुरुआत में सुनवाई 16 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन न्यायाधीश की छुट्टी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और 2 जनवरी के लिए पुनर्निर्धारित किया गया।

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