Supreme Court से राहत के बाद Rahul Gandhi फिर बनें सांसद, कांग्रेस में भारी जश्न, अखिलेश यादव ने कहा- लोकतंत्र पर विश्वास बढ़ा

By रेनू तिवारी | Aug 07, 2023

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद I.N.D.I.A गठबंधन के नेताओं ने जश्न मनाया। नेताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस खुशी का जश्न बनाया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है, "जहां तक कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का सवाल है, मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं। इस फैसले के बाद लोकतंत्र और अदालतों पर विश्वास बढ़ा है।" राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस सांसद पी. चिदंबरम का कहना है, "हमें खुशी है कि स्पीकर ने आज फैसला लिया। वह (राहुल गांधी) अब लोकसभा में भाग ले सकते हैं।"

इसे भी पढ़ें: माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय और बांग्लादेशी विश्वविद्यालय के बीच हुआ अनुबंध, वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने की दिशा में कदम

राहुल गांधी को 23 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई। दो साल और उससे अधिक की सज़ा स्वचालित रूप से एक विधायक को अयोग्य घोषित कर देती है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल करने के फैसले को 'स्वागत योग्य कदम' बताया। उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी की सांसद के रूप में अयोग्यता रद्द किए जाने के बाद वह विपक्षी नेताओं को मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं।

सरकार पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, "उनके कार्यकाल का जो भी समय बचा है, बीजेपी और मोदी सरकार को विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके इसका उपयोग करना चाहिए।" 

 

4 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने आगे कहा कि सूरत अदालत के ट्रायल जज ने अधिकतम दो साल की सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए हैं। इस साल मार्च में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराए जाने से पहले राहुल गांधी 2019 से केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में कार्यरत थे। पिछले महीने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता उच्चतम न्यायालय गए थे, जबकि सत्र अदालत ने दोषसिद्धि को पूरी तरह से रद्द करने की उनकी अपील पर सुनवाई की थी।


क्या था मानहानि का मामला?

गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने ये टिप्पणी की थी।

प्रमुख खबरें

चेन्नई की Puzhal Central Jail से भागे दो कैदी दोबारा गिरफ्तार, लापरवाही पर 7 कर्मी सस्पेंड

Lucknow Cafe Owner Death Case में मॉडल Shradha Dubey समेत 3 आरोपी 10 दिन की जेल भेजे गए

Kirit Somaiya मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद हटाने की मांग पर निकालेंगे हथौड़ा रैली

Ayodhya Deepotsav 2024: सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीये जलाने का लक्ष्य तय