By अभिनय आकाश | May 03, 2022
हिंदुत्व के सहारे बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की सियासी जमीन को मजबूत किया था। अब उसी हिंदुत्व को एजेंडा बनाकर राज ठाकरे अपना और अपनी पार्टी का सियासी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में अजान को अपना सियासी हथियार बनाया और उद्धव सरकार को लाउडस्पीकर उतारने को लेकर अल्टीमेटम भी दे दिया। राज ठाकरे के बयानों को देखकर साफ लगता है कि वो आर-पार के मूड में हैं। आज ठाकरे के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। ऐसे में राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्री समेत मुख्यमंत्री ने बैठक भी की।
आदेश का इंतजार ना करें, एक्शन लें
राज ठाकरे की धमकी के बाद राज्य सरकार की एक बैठक हुई। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीजीपी किसी भी आदेश का इंतजार ना करें तुरंत एक्शन लें। और कानून व्यवस्था पर ब्रीफ करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने जो कदम जरूरी हो वो उठाए। किसी के आदेश का इंतजार ना करे।
राज ठाकरे के आवास के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के मुंबई स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही डीजीपी की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसआरपीएफ की 87 टुकड़ियों और इसके अलावा 30 हजार होम गार्ड पूरे महाराष्ट्र में तैनात किए गए हैं। पुलिस की तरफ से लोकल लेवल पर कई धर्म गुरुओं और संबंधित समाज के लोगों से मीटिंग की गई है ताकी शांति बनी रहे। कानून व्यवस्था बिगाडॉने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी डीजीपी की तरफ से की गई है।
औरंगाबाद रैली के खिलाफ मामला दर्ज
महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने चार मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को ‘बंद करने’ की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे की धमकी के कुछ दिनों बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया। सिटी चौक पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (जेल की सजा वाले अपराध के लिए उकसाना) और 117 (जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए उकसाना) तथा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। सिटी चौक पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि ठाकरे की रैली के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। औरंगाबाद में हुए रैली को लेकर सीआरपीसी की धारा 151 (3), 151, 107, 110 के तहत लोगों के ख़िलाफ़ प्रतिबंधात्मक करवाई की जा रही है और 55 और 56 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट इस संदर्भ में 15 हजार से ज्यादा लोगों के खिलाफ करवाई कर रही है।
कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
इसके अलावा राज ठाकरे को एक पुराने मामले को लेकर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। ये गैर जमानती वारंट सांगली के शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत जारी किया गया था।
2 हजार वकीलों की फौज तैयार
मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मनसे की तरफ से एक भारी-भरकम लीगल टीम तैयार की है। राज ठाकरे की तरफ से आने वाले दिनों में कानूनी संघर्ष से लड़ने के लिए 2 हजार वकीलों की टीम तैयार की है। मनसे को अंदाजा था कि आने वाले दिनों में कानूनी संघर्ष बढ़ सकता है और वो अपने नेता और कार्यकर्ताओं को कानूनी मदद देने के लिए वकील उपलब्ध करवाया जाएगा।