कभी भी हो सकती है राज ठाकरे की गिरफ्तारी, 6 अप्रैल को कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट
राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि इस वारंट पर अब तक मुंबई पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के लिए मुश्किलें कभी भी बढ़ सकती हैं। दरअसल, कभी भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि इस वारंट पर अब तक मुंबई पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त से गैर जमानती वारंट के तहत से राज ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए कहा था। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से अब तक गिरफ्तारी को अंजाम नहीं दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक सांगली में शिराला कोर्ट ने 6 अप्रैल को राज ठाकरे के खिलाफ एक आपराधिक मामले में आईपीसी की धारा 143, 109, 117, 7 और मुंबई पुलिस अधिनियम के 135 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि अब तक मुंबई पुलिस की ओर से राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसी को लेकर अदालत ने पुलिस से सवाल किया है। अदालत ने पूछा है कि 6 अप्रैल को वारंट जारी करने के बाद भी इलाज के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है?Maharashtra | Magistrate Court in Shirala, Sangli had issued a non-bailable warrant against MNS chief Raj Thackeray on April 6, in connection with a case of 2008 u/s IPC 143, 109, 117, 7 in the Criminal Amendment & 135 of the Bombay Police Act. (1/2)
— ANI (@ANI) May 3, 2022
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