By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 15, 2022
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने को कहा है। न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार को यह निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने पुलिस उप-निरीक्षक बनने की इच्छा रखने वाले और इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य की याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया।