राजस्थान सरकार सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान करे: उच्च न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 15, 2022

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने को कहा है। न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार को यह निर्देश दिया।

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस ने ‘हिजाब’ पर कर्नाटक के अपने विधायक की टिप्पणी खारिज की, बताया प्रतिगामी सोच

साथ ही पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि नौकरियों में आरक्षण देने या नहीं देने का फैसला, राज्य का विशेषाधिकार है। जोधपुर पीठ ने सरकार को राज्य की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण तय करने और चार महीने के भीतर इससे संबंधित अन्य तौर-तरीकों को निर्धारित करने का आदेश दिया।

इसे भी पढ़ें: भारत और पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी की तरह कश्मीर मुद्दे का समाधान करना चाहिए : इमरान खान

उच्च न्यायालय ने पुलिस उप-निरीक्षक बनने की इच्छा रखने वाले और इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य की याचिका पर अपना यह फैसला सुनाया।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Adelaide में Team India का डंका, ऑस्ट्रेलिया को हराकर बेटियों ने 2-1 से जीती T20 Series

हद में रहो...भारत से जाते ही मेलोनी से मैक्रों का हुआ तगड़ा झगड़ा! वजह जानकर चौंक जाएंगे

132 कानून खत्म...PM तारिक का युनूस पर तगड़ा एक्शन, भारत के लिए खुशखबरी

Congress Protest पर INDIA गठबंधन में दरार? अखिलेश ने झाड़ा पल्ला, मायावती ने भी की कड़ी निंदा