Rajasthan High Court ने देर रात सुनवाई कर पार्षदों को गिरफ्तारी से दी राहत

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 21, 2026

राजस्थान उच्च न्यायालय ने विभिन्न नगर निगमों के महापौर के चुनाव से पहले पार्षदों और उम्मीदवारों को गिरफ्तारी से तत्काल संरक्षण देने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर रविवार देर रात सुनवाई की। राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में इस तरह का यह पहला मामला माना जा रहा है, जिसमें एक मामले की कार्यवाही सोमवार तड़के करीब दो बजे तक चली। अदालत ने हनुमानगढ़ के नौ पार्षदों और बीकानेर के एक पार्षद को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य द्वारा उनकी ओर से दायर याचिका पर, उच्च न्यायालय ने अहमद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि उन्हें मतदान में भाग लेने की अनुमति दी जाए। इस मामले की सुनवाई रविवार को न्यायमूर्ति सुनील बेनीवाल ने की। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस ने अहमद को एक पुराने विवाद से जुड़े मामले के संबंध में पूछताछ के लिए समन भेजा था।

अदालत के समक्ष यह आरोप लगाया गया कि इस कदम का उद्देश्य उन्हें चुनाव में वोट डालने से रोकना है। उच्च न्यायालय ने रविवार रात करीब 11:15 बजे अहमद को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। इससे पहले दिन में, अदालत ने नागौर जिले की कुचेरा नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष व पार्षद तेजपाल मिर्धा और श्रीगंगानगर की श्रीविजयनगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुशील मूंदड़ा को भी गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

प्रमुख खबरें

Bihar Building Bye laws 2026 के प्रारूप पर GoM बैठक में नियमों को सरल बनाने पर हुई चर्चा

Mumbai के मॉल में नकली PMO ID और हथियार संग घुसे दो आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत

इधर ट्रंप दे रहे फुल N फाइनल मोड वाली धमकी, उधर ईरान ने एक्टिवेट किया घातक ‘कोड 100’, IRGC और पूरी सेना वॉर-मोड में तैनात

Lenskart Solutions के 3.6 करोड़ शेयरों का हुआ Block Deal और शुरुआती कारोबार में गिरा Share