राकेश अस्थाना मामला: जांच पूरी नहीं हुई तो 10 फरवरी को सीबीआई निदेशक को पेश होना पड़ेगा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 08, 2020

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सीबीआई से अपने पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना से जुड़े रिश्वत के कथित मामले की जांच पूरी करने में नाकाम रहने पर 10 फरवरी को जांच एजेंसी के निदेशक को अदालत में उपस्थित होने को कहा। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने मामले में अपनी छानबीन पूरी करने के लिए लगातार समय बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगायी। 

अदालत ने सीबीआई की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। इस याचिका में जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गयी थी। अदालत ने कहा कि अगर सुनवाई की अगली तारीख 10 फरवरी के पहले जांच पूरी हो जाती है तो उसकी याचिका अमान्य हो जाएगी और अदालत को किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होगी। अस्थाना और दो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की संबंधित धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और आपराधिक कदाचार के आरोपों पर मामला दर्ज किया गया था। 

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