By अंकित सिंह | May 01, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को योग गुरु बाबा रामदेव को हमदर्द के 'रूह अफजा' को निशाना बनाते हुए कथित तौर पर एक और वीडियो जारी करने के लिए फटकार लगाई। इससे पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर हमदर्द के उत्पादों को लेकर विवादास्पद "शरबत जिहाद" टिप्पणी की थी। इससे पहले अदालत ने उन्हें हमदर्द के उत्पादों को लेकर भविष्य में कोई बयान जारी नहीं करने या वीडियो साझा नहीं करने का आदेश दिया था।
रामदेव के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई कुछ समय बाद की जाए, क्योंकि मामले में बहस करने वाले वकील उपलब्ध नहीं हैं। इसके बाद, अदालत ने सुनवाई कुछ समय के लिए टाल दी। ‘हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया’ ने विवादित टिप्पणी को लेकर रामदेव और उनकी ‘पतंजलि फूड्स लिमिटेड’ के खिलाफ याचिका दायर की है। अदालत ने पिछली बार कहा था कि ‘हमदर्द’ के रूह अफ़ज़ा पर रामदेव की ‘‘शरबत जिहाद’’ वाली टिप्पणी अनुचित है और इसने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया है, जिसके बाद योग गुरु ने आश्वासन दिया था कि वह संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा देंगे।