हिसार कोर्ट ने रामपाल पर बड़ा फैसला देते हुए हत्या और बंधक बनाने के मामले में उन्हे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इससे पहले स्थानीय अदालत ने हत्या के दो मामलों में स्वयं-भू बाबा रामपाल को बृहस्पतिवार को दोषी करार दिया था। हिसार के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डी. आर. चालिया ने रामपाल और उसके कुछ अनुयायियों को इन मामलों में दोषी ठहराया था।
हिसार में बरवाला कस्बे में स्थित रामपाल के सतलोक आश्रम से 19 नवंबर, 2014 को चार महिलाओं और एक बच्चे का शव मिलने के बाद स्वयं-भू बाबा और उसके 27 अनुयायियों पर हत्या तथा लोगों को गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगा था।