By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 01, 2023
मुजफ्फरनगर (उप्र)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने तीन साल की की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के दोषी को बुधवार को मौत की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने बुधवार को यह जानकारी दी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश बाबूराम ने तीन वर्ष की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में सुरेंद्र उर्फ सोनी (30) को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई, जबकि राजेश टोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि बच्ची का अपहरण करने में राजेश मुख्य आरोपी का मददगार था।
बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म, साजिश और पॉक्सो अधिनियम के अलावा हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र उर्फ सोनी को फांसी की सजा और राजेश टोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।