Rapido case: उच्चतम न्यायालय दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई को सहमत

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 06, 2023

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया, जिसमें उसने उसके द्वारा ‘बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो’ को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाए जाने और उसे अंतिम नीति अधिसूचित होने तक चलने देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह याचिका पर सात जून को सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने कहा कि अंतिम नीति अधिसूचित होने तक उसके नोटिस पर रोक लगाने का उच्च न्यायालय का फैसला वस्तुतः रैपिडो की रिट याचिका को स्वीकार करने जैसा है।

इसे भी पढ़ें: World Bank के अध्यक्ष बंगा ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की

रैपिडो का परिचालन करने वाली वाली रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली सरकार का आदेश बिना किसी औचित्य के पारित किया गया, जिसमें गैर-परिवहन दोपहिया वाहनों को यात्रियों को लाने-ले जाने से तुरंत रोकने की बात कही गई है। इस साल की शुरुआत में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में, सरकार ने बाइक-टैक्सियों को दिल्ली में परिचालन बंद करने को कहा था और चेतावनी दी थी कि उल्लंघन करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रैपिडो ने दिल्ली सरकार द्वारा उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है।

प्रमुख खबरें

Sugar Price में जल्द आएगी गिरावट, ISMA ने कहा देश में चीनी का पर्याप्त भंडार

ऐतिहासिक India vs Afghanistan T20I सीरीज! मेजबान Afghanistan ने चुनी धाकड़ टीम

Shillong violence मामले में KSU नेता गिरफ्तार, मेघालय पुलिस ने चौथी गिरफ्तारी की

Tarun Tejpal की सरेंडर से छूट वाली अर्जी पर Supreme Court ने फैसला सुरक्षित रखा