RBI ने ARC को एक दूसरे की वित्तीय संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति दी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 29, 2019

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरफेसी अधिनियम में किए गए बदलावों के मद्देनजर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को एक दूसरे की वित्तीय संपत्ति का अधिग्रहण करने की शुक्रवार को अनुमति दी। 

हालांकि, यह मंजूरी कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से एआरसी बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

इसे भी पढ़ें: RBI गवर्नर ने विशेषज्ञों के आंकड़े चुनने के तरीके के खिलाफ दी चेतावनी

आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि  वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए उसने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को दूसरी एआरसी की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। हालांकि, एक एआरसी से दूसरी एआरसी को परिसंपत्ति का हस्तांतरण कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। 

प्रमुख खबरें

Rae Bareli पहुंचे Rahul Gandhi, व्यापारियों और वकीलों से मिलकर जानी समस्याएं

Gujarat Assembly के मानसून सत्र में पेश होंगे 9 अहम Bills, 11 सितंबर तक चलेगी कार्यवाही

Punjab में नशा तस्करी पर सवाल उठाने वाले ग्रामीण की मौत, Harpal Cheema पर FIR की मांग

Cauvery Dispute: Tamil Nadu को पानी देने के निर्देश के खिलाफ Supreme Court जाएगी कर्नाटक सरकार