RBI ने ARC को एक दूसरे की वित्तीय संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति दी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 29, 2019

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरफेसी अधिनियम में किए गए बदलावों के मद्देनजर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को एक दूसरे की वित्तीय संपत्ति का अधिग्रहण करने की शुक्रवार को अनुमति दी। 

इसे भी पढ़ें: RBI ने बैंकिंग-डिजिटल लोकपाल का तीसरा कार्यालय नयी दिल्ली में शुरू किया

हालांकि, यह मंजूरी कुछ शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगी। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से एआरसी बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी।

इसे भी पढ़ें: RBI गवर्नर ने विशेषज्ञों के आंकड़े चुनने के तरीके के खिलाफ दी चेतावनी

आरबीआई ने अधिसूचना में कहा कि  वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए उसने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को दूसरी एआरसी की वित्तीय परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने की मंजूरी देने का फैसला किया है। हालांकि, एक एआरसी से दूसरी एआरसी को परिसंपत्ति का हस्तांतरण कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा। 

प्रमुख खबरें

Vari Energies को Gujarat में 400 मेगावाट मॉड्यूल की आपूर्ति का मिला ठेका

माहेश्वरी चौहान ने शॉटगन क्वालीफिकेशन में जीता Silver, भारत को दिलाया पेरिस ओलंपिक कोटा

SEBI ने बीएसई के लिए नियामक शुल्क पर नया निर्देश किया जारी

प्रधानमंत्री Sharif ने Bill Gates को बताया, पाकिस्तान पोलियो उन्मूलन के लिए कर रहा कड़ी मेहनत