By अभिनय आकाश | Sep 22, 2022
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। साथ ही प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। आरबीआई के अनुसार बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि बैंक को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है।
लक्ष्मी को- ऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र का एकलौता ऐसा बैंक नहीं है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया हो। इससे पहले पिछले ही साल रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया था।