By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 04, 2021
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को कहा कि कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टरन सर्कुलर में दिये गये दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर आईसीआईसीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।