By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 21, 2026
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियमों और निर्देशों का पालन न करने पर प्रॉगफिन और श्री राम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। एक बयान के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने श्री राम फाइनेंस कॉरपोरेशन पर 8.10 लाख रुपये और प्रॉगफिन पर 2.70 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बयान में कहा गया है कि श्री राम फाइनेंस पर जुर्माना निदेशक की नियुक्ति करते समय रिजर्व बैंक से पहले से लिखित अनुमति लेने में विफल रहने को लेकर लगाया गया है।
नियमों के अनुसार ऐसी समीक्षा कम से कम हर छह महीने में एक बार की जानी चाहिए थी।