By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 13, 2018
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने फंसे हुए कर्ज के निपटान के लिए दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत एक संशोधित रूपरेखा पेश की। नए दिशानिर्देशों में स्ट्रेस्ड असेट्स की जल्द शिनाख्त करने और उसकी सूचना देने से संबंधित स्पष्ट रूपरेखा है।
आरबीआई ने अपनी अधिसूचना में कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता-2016 के क्रियान्वयन को देखते हुए नयी रूपरेखा पेश करने का फैसला किया गया।