RBI ने प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज नियमों में किया बदलाव

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 14, 2019

बई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि पंजीकृत एनबीएफसी (म्यूचुअल फंड को छोड़कर) कंपनियां की ओर से कृषि , सूक्ष्म एवं छोटे उद्यम और आवास क्षेत्र को निर्धारित दायरे में दिए गए कर्ज को प्राथमिक क्षेत्र के कर्ज के रूप में माना जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन क्षेत्रों के उधारदाताओं को कर्ज देने में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। 

इसे भी पढ़ें: आवास वित्त कंपनियों को NBFC के रूप में माना जाएगा; RBI के दायरे में आएंगी

संशोधित नियमों के मुताबिक , एनबीएफसी कंपनियां की कृषि क्षेत्र के लिए सीमा 10 लाख रुपये प्रति कर्जदार होगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मामले में यह सीमा 20 लाख रुपये होगी। आवास क्षेत्र के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये किया गया है। इस कर्ज को प्राथमिकता वाला कर्ज माना जाएगा।

प्रमुख खबरें

IPL 2024: Jasprit Bumrah ने जीता दिल, लखनऊ से हार के बाद नन्हें फैन को दी पर्पल कैप- Video

India में रिलीज होने जा रही है कोरिया की हॉरर फिल्म Exhuma, इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Telangana: के चंद्रशेखर राव के खिलाफ चुनाव आयोग का बड़ा एक्‍शन, प्रचार पर लगा 48 घंटे का बैन

अपने केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाह कार्यप्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पतन के कगार पर है: वीरेंद्र सचदेवा