RBI New Rules: छोटे Business के लिए 20 लाख का Guarantee-Free Loan हुआ आसान, जानें नए नियम

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 10, 2026

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण संबंधी निर्देशों में संशोधन की घोषणा की। छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ‘गारंटीमुक्त’ ऋण की अनिवार्य सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक जहां भी लागू हो, ‘क्रेडिट गारंटी योजना’ (सीजीएमई) के कवर का लाभ भी उठा सकते हैं। संशोधित निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि ऋण लेने वाला व्यक्ति बिना गारंटी वाली सीमा तक के ऋण के लिए अपनी मर्जी से सोना या चांदी गिरवी रखता है, तो इसे उपरोक्त नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इन संशोधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए आरबीआई ने कहा कि इसका उद्देश्य उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण वितरण की अंतिम कड़ी को मजबूत करना है, जिनके पास गारंटी के तौर पर गिरवी रखने के लिए सीमित संपत्ति है। ये संशोधित निर्देश एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले शुक्रवार को मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान इन बदलावों का संकेत दिया था। एमएसएमई क्षेत्र के ऋण संबंधी इन मुख्य निर्देशों का आखिरी बार जुलाई, 2025 में अद्यतन किया गया था।

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