Delhi High Court on Voter List: SIR Form 6 डिक्लेरेशन मामले में सुनवाई से इनकार, Congress को PIL की सलाह

By अभिनय आकाश | Sep 10, 2026

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह याचिका भारत के चुनाव आयोग की उस शर्त को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसके तहत 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) से प्रभावित कुछ वोटरों को यह घोषणा करनी थी कि वे पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। यह याचिका दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (DPCC) के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और DPCC बूथ मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार गर्ग ने दायर की थी। जस्टिस अमित बंसल ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी शिकायत के लिए जनहित याचिका (PIL) दायर करें। कोर्ट के निर्देश के बाद याचिका वापस ले ली गई। याचिका में फॉर्म 6 के पैरा (iii) को आंशिक रूप से रद्द करने की मांग की गई थी। यह पैरा उन वोटरों से घोषणा करने को कहता है जिनके नाम पहले वोटर लिस्ट में थे लेकिन SIR से पहले हटा दिए गए थे या SIR के दौरान हटाए जा रहे हैं, कि वे पहली बार वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं।

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याचिका के अनुसार, यह मामला उन वोटरों से जुड़ा है जिनके नाम पहले से वोटर लिस्ट में थे, लेकिन SIR (स्पेशल समरी रिविज़न) शुरू होने से पहले की प्रक्रिया में या अभी चल रही SIR प्रक्रिया के दौरान हटा दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि बूथ लेवल अधिकारियों ने कुछ वोटरों से कहा कि उनके नाम इसलिए हटा दिए गए क्योंकि वे वहां मौजूद नहीं थे या उन्होंने अपना घर बदल लिया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ऐसे लोगों से खुद को पहली बार आवेदन करने वाला बताने के लिए कहना, असल में उनसे एक ऐसा बयान देने के लिए कहना होगा जो तथ्यों के हिसाब से गलत है। उन्होंने संभावित आपराधिक दायित्व का मुद्दा भी उठाया और बताया कि 'रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपुल एक्ट' की धारा 31 के तहत वोटर लिस्ट तैयार करने, उसमें बदलाव करने या उसे ठीक करने के दौरान गलत बयान या घोषणा करने पर सज़ा का प्रावधान है।

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