West Bengal के वोटरों को राहत! Supreme Court के आदेश पर अब Tribunal करेगा खारिज आवेदनों की सुनवाई

By अभिनय आकाश | Mar 10, 2026

सर्वोच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अन्य सांसदों द्वारा पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक अपीलीय न्यायाधिकरण गठित करने के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। इस न्यायाधिकरण में एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे और यह उन मामलों में अपील की सुनवाई करेगा जहां न्यायिक अधिकारियों द्वारा आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायिक अधिकारी किसी आवेदन को अस्वीकार करते हैं, तो उन्हें अस्वीकृति के स्पष्ट कारण बताने होंगे। न्यायाधिकरण के संचालन का खर्च चुनाव आयोग वहन करेगा।

इसे भी पढ़ें: बंगाल में नहीं थम रहा CEC Gyanesh Kumar का विरोध, Dakshineswar Temple के बाहर लगे 'Go Back' के नारे

जवाब में मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का न्यायिक अधिकारियों पर सवाल उठाने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने स्वीकार किया कि इस तरह के संदेह उठाना वाकई चौंकाने वाला होगा। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस आवेदन पर अवमानना ​​नोटिस जारी करने पर विचार कर रही है और टिप्पणी की कि उसे याचिकाकर्ताओं के समान भाषा में जवाब देना पड़ सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि अदालत को दोनों पक्षों के दावों पर संदेह होने लगा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 10 मार्च को प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक 10 लाख से अधिक आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है।

प्रमुख खबरें

PM Modi ने CWG 2026 Sports Heroes को दिया प्रोत्साहन, युवाओं में बढ़ेगा खेल का जुनून

फिर शुरू होगा कैश वाला जमाना! UPI पेमेंट पर आपको नहीं देना होगा चार्ज, लेकिन क्या मर्चेंट ट्रांजैक्शन का असर ग्राहकों पर पड़ सकता है?

Sarfaraz Khan की लंबे इंतज़ार के बाद Team India में एंट्री, Sri Lanka Test में दिखेंगे

Vidya Vahini Yojana से छात्राएं होंगी आत्मनिर्भर, CM Rekha Gupta ने बांटी Cycle, आसान हुई School की राह