कोरोना काल में राहत एमपी में नगरीय निकायों के करों का अधिभार माफ

By दिनेश शुक्ल | Jun 18, 2020

भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को राहत दी है। राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई 2020 तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा। 

 

इसे भी पढ़ें: मध्य प्रदेश की 15 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

गौरतलब है कि नोवल कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाये हैं। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गये हैं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है।


प्रमुख खबरें

Vastu Tips: घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए रोजाना करें ये काम, घर आएगी सुख-समृद्धि

Shaniwar Vrat Vidhi: इस दिन से शुरू करना चाहिए शनिवार का व्रत, शनि की ढैय्या और साढ़ेसाती से मिलेगी मुक्ति

चार करोड़ रुपये से अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री मार्च तिमाही में 10 प्रतिशत बढ़ीः CBRE

Chhattisgarh : ED ने चावल घोटाले में मार्कफेड के पूर्व MD Manoj Soni को किया गिरफ्तार