Halal Ban Case: हलाल सर्टिफिकेशन मामले में जमीयत उलेमा-ए-हिंद चीफ मदनी को राहत, यूपी सरकार के प्रतिबंध पर दंडात्मक कार्रवाई पर लगी सुप्रीम रोक

By अभिनय आकाश | Jan 25, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हलाल-प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध को लेकर पिछले साल उत्तर प्रदेश में दर्ज एक आपराधिक मामले के संबंध में पूर्व राज्यसभा सदस्य महमूद मदनी और जमीयत उलमा-आई-हिंद ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि हजरतगंज पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज आपराधिक मामले के संबंध में याचिकाकर्ता और पदाधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

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ट्रस्ट की ओर से पेश हुए वकील एमआर शमशाद ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर रहा है। लेकिन हाल ही में उन्होंने नोटिस जारी कर जांच के सिलसिले में ट्रस्ट के अध्यक्ष महमूद मदनी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की मांग की है। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। उसकी उपस्थिति क्यों आवश्यक है? अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया क्योंकि वही पीठ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हलाल प्रमाणन प्रदाता हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलेमा-ए-महाराष्ट्र द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं में पहले से ही इस मुद्दे पर विचार कर रही है।

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शीर्ष अदालत ने 5 जनवरी को इन याचिकाओं पर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें हलाल-प्रमाणित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर राज्य सरकार के 18 नवंबर, 2023 के प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। उस दिन, न्यायालय ने हलाल प्रमाणन प्रदाताओं को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाने से इनकार कर दिया था। प्रतिबंध लगने से एक दिन पहले आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।  

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