शिवलिंग पर बिच्छू... PM मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से थरूर को राहत

By अभिनय आकाश | Oct 14, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाली कथित "शिवलिंग पर बिच्छू" टिप्पणी के लिए दायर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक सोमवार को बढ़ा दी। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने थरूर की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को चार सप्ताह का समय दिया है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि शशि थरूर के खिलाफ मानहानि मामले में मुख्य मुद्दा यह निर्धारित करना था कि क्या शिकायतकर्ता, राजीव बब्बर, एक भाजपा नेता, को एक पीड़ित पक्ष माना जा सकता है।  

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बब्बर ने थरूर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को थरूर की चुनौती के बाद शीर्ष अदालत ने बब्बर को एक नोटिस भी जारी किया और चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की।

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