कोरोना वायरस के कहर के चलते पश्चिम बंगाल में पाबंदियों की घोषणा, जानें क्या खुला और क्या बंद

By रेनू तिवारी | Apr 30, 2021

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार (30 अप्रैल) को अनिश्चित काल के लिए राज्य में होने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां और बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर और स्विमिंग पूल अगले सूचना तक बंद रहेंगे। 

इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी का सरकार पर तीखा हमला, कहा- कोरोना से हुईं दो लाख मौतें लेकिन जवाबदेही ‘जीरो’

 

आगे सूचित किया गया कि बंगाल में बाजार, व्यापारिक स्थल सुबह सात बजे से 10 बजे तक और अपराह्न तीन बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे, घर पर सामान की आपूर्ति की इजाजत होगी। दवा की दुकान, चिकित्सा उपकरणों की दुकानों और किराने की दुकानों को बंगाल सरकार के कोविड-19 संबंधी पाबंदी के आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।

 

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से जारी दिशा-निर्देशों द्वारा चुनावी मतगणना प्रक्रियाओं और विजय रैलियों / जुलूसों से संबंधित सभी गतिविधियों का मार्गदर्शन किया जाएगा, जबकि मतगणना हॉल के पड़ोस में अनावश्यक मण्डली को भी हतोत्साहित और प्रतिबंधित किया जाएगा और शारीरिक गड़बड़ी से बचना होगा मानदंड और अन्य COVID उपयुक्त व्यवहार। 

प्रमुख खबरें

Calcutta High Court में TMC की रैली को मिली अनुमति के खिलाफ दायर याचिका पर 17 सितंबर को सुनवाई

उपराष्ट्रपति CP Radhakrishnan ने RSS के 100 साल के सेवा कार्यों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया

MP Cabinet ने विकास कार्यों के लिए 42,490 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को दी मंजूरी

Saharanpur में सर्राफ से 5.11 लाख की ठगी मामले में जांच कर रहे SI Man Singh पर केस दर्ज