By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 21, 2018
पटना। बिहार में विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक मोहम्मद इलियास हुसैन को मंगलवार को अयोग्य ठहराया गया। उन्हें रांची में सीबीआई की अदालत की ओर से दो माह पूर्व भ्रष्टाचार का दोषी ठहराए जाने के दिन से ही अयोग्य माना जाएगा। विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रोहतास जिले के डेहरी से विधायक हुसैन को 27 सितंबर से अयोग्य ठहराया जाता है। जिस दिन उन्हें अलकतरा घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। घटना 1990 के दशक की शुरूआत की है। हुसैन उस वक्त सड़क निर्माण मंत्री थे। उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के बाद 243 सीट वाली विधानसभा में राजद विधायकों की संख्या घट कर 80 हो गई है।