Five lakh rupees से अधिक प्रीमियम वाली जीवन बीमा से प्राप्त राशि के लिये नियम तय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 17, 2023

नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये से अधिक के वार्षिक प्रीमियम होने की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त आय की गणना के लिये नियम तय किये हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम (सोलहवां संशोधन), 2023 को अधिसूचित किया है। इसमें जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि के संबंध में आय की गणना के लिये नियम 11यूएसीए निर्धारित किया गया है। यह प्रावधान उन बीमा पॉलिसी के लिए है जिसमें प्रीमियम राशि पांच लाख रुपये से अधिक है और ऐसी पॉलिसी​​ एक अप्रैल, 2023 या उसके बाद जारी की गयी हैं।

इसे भी पढ़ें: Colliers India ने बादल याग्निक को नया सीईओ किया नियुक्त

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के संयुक्त भागीदार (कॉरपोरेट और अंतर्राष्ट्रीय कर) ओम राजपुरोहित ने कहा कि फॉर्मूले के अनुसार, परिपक्वता पर प्राप्त कोई भी अधिशेष राशि पर ‘अन्य स्रोतों से आय’ की श्रेणी के अंतर्गत कर लगेगा। बीमाधारक की मृत्यु पर प्राप्त राशि के लिये कराधान प्रावधान को नहीं बदला गया है और वह पहले की तरह आयकर से मुक्त होगा।

प्रमुख खबरें

Mumbai Indians में कप्तानी पर संकट, Hardik Pandya की होगी छुट्टी, Tilak Varma को मिलेगी कमान

Arsenal का पुराने जमाने का फुटबॉल पड़ा भारी, Champions League Final में हार के बाद रणनीति पर उठे गंभीर सवाल।

Football जीत के बाद जल उठा Paris, जश्न के दौरान भड़की हिंसा, 22 हजार Police जवान सड़कों पर।

Penalty Shootout में टूटा Arsenal का सपना, PSG लगातार दूसरी बार बना Europe का चैंपियन