मास्क पहनने, सामाजिक दूरी कायम रखने जैसे नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए: गृह मंत्रालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 16, 2020

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने, सामाजिक दूरी कायम करने और पांच या इससे अधिक लोगों के जमा नहीं होने जैसे नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन प्रभावी तरह से लागू किया जा सके। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थल पर पांच या इससे अधिक लोग जमा नहीं हों। उन्होंने कहा लोगों को सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर थूकना नहीं चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा कि बुजुर्गों, जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें और छोटे बच्चों के माता-पिता को घर से काम के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थलों पर शरीर का तापमान जांचने के लिए स्क्रीनिंग का और हैंड सैनेटाइजर्स का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री पर पाबंदी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने तीन मईतक लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को समग्र दिशानिर्देश जारी किये हैं और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से इन दिशानिर्देशों का जमीन पर क्रियान्वयन करने को कहा है। श्रीवास्तव ने कहा कि मंत्रालय ने आम जनता में इन कदमों के व्यापक प्रचार पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बंद के दौरान एयरलाइन्स, रेलवे और सड़क परिवहन पर पाबंदी रहेगी। टैक्सी, ऑॅटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब सेवाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मॉल, खेल परिसर जैसे सभी सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे और सभी सांस्कृतिक तथा धार्मिक समागमों पर पाबंदी रहेगी। 

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